केंद्र ने मार्च 2026 तक जीएसटी मुआवजा उपकर विस्तार को किया अधिसूचित

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नई दिल्ली। सरकार ने माल और सेवा कर (जीएसटी) मुआवजा उपकर विस्तार को मार्च 2026 तक अधिसूचित कर दिया है। गजट अधिसूचना के माध्यम से वित्त मंत्रालय ने मार्च 2026 तक विस्तार की अवधि की पुष्टि की। विस्तार मई और जून 2022 के महीने के लिए राज्यों को मुआवजे का भुगतान करने में भी मदद करेगा।

सितंबर 2021 की जीएसटी परिषद की बैठक में सहमत चुकौती अनुसूची के अनुसार विस्तार को अधिसूचित किया गया है। राज्यों को वादा किए गए मुआवजे का भुगतान करने के लिए अतीत में किए गए उधार को चुकाने के लिए विस्तार की सुविधा है।
जीएसटी मुआवजा उप कर माल और सेवा कर (राज्यों को मुआवजा) अधिनियम 2017 द्वारा लगाया जाता है। इस उपकर को लगाने का उद्देश्य राज्यों को 1 जुलाई 2017 को जीएसटी के कार्यान्वयन के कारण होने वाले राजस्व के नुकसान के लिए पांच साल की अवधि के लिए क्षतिपूर्ति करना है या ऐसी अवधि जो जीएसटी परिषद द्वारा अनुशंसित है।


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