उत्तराखंड विधानसभा चुनाव- कोरोना संक्रमित कैसे कर पाएंगे मतदान, जानिए प्रक्रिया

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देहरादून– उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो गया है, 14 फरवरी को राज्य में मतदान होगा, जबकि 10 मार्च को मतदान की गणना होगी।
ऐसे में तरीको के ऐलान के बाद आपके मन में भी सवाल उठ रहा होगा की इस बीच कोरोना संक्रमित, दिव्यांग और बुजुर्ग किस तरह अपने मत का प्रयोग कर सकेंगे तो ऐसे लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं हैं। इन सभी के लिए मतदान को लेकर कुछ विशेष इंतजाम किए गए हैं। जानिए क्या हैं ये सुविधाएं।

•कोरोना संक्रमित लोग अपने मत का प्रयोग कैसे करें
उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमितों को घर, अस्पताल या फिर आइसोलेशन केंद्र में ही मतदान करने की सुविधा मिलेगी। उन्हें यह सुविधा डाक मतपत्र के माध्यम से मिलेगी। इसके लिए संक्रमितों को आवेदन प्रारूप 12 घ निर्वाचन अधिकारी को जमा करना होगा, और यह पत्र उन्हें संबंधित बूथ लेवल अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। लेकिन इसके लिए चुनाव आयोग पहले आवेदक की प्रामाणिकता से संबन्धित सभी डॉक्युमेंट्स की जांच करेगा। और इस दौरान कोरोना संक्रमित व्यक्ति को कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। हालांकि राज्य में कोविड के बढ़ते मामलों के बीच आयोग इस आवेदन प्रक्रिया को ऑनलाइन सम्पन्न करवाने के विषय में भी सोच रहा हैं।

•बुजुर्गों और दिव्यांगो के लिए यह होगी सुविधा

मतदान केंद्र तक पहुंचने में असमर्थ 80 वर्ष से अधिक आयु के जो मतदाताओं को वोट डालने की सुविधा उनके घर पर ही उपलब्ध करवाई जायेगी। जिसके लिए बीएलओ द्वारा उनका आवेदन पत्र भरवाया जाएगा। साथ ही इसकी सूचना राजनीतिक दलों को भी दी जाएगी और बकायदा इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी भी होगी। वहीं दिव्यंगजनो के की मदद के लिए 66700 स्वयंसेवको की तैनाती की जायेगी, साथ ही चुनाव के दौरान दिव्यांगजनों के लिए प्रत्येक पोलिंग बूथ पर व्हील चेयर उपलब्ध होगी।


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