उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (यूकेएसएसएससी) की ओर से 900 सौ से अधिक पदों पर चयन को निरस्त करने का मामला हाईकोर्ट पहुंच गया है। कोर्ट ने इस मामले को गंभीर मानते हुए राज्य सरकार व आयोग को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है। मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी। जानकारी के अनुसार चयनित अभ्यर्थी जगपाल सिंह व अन्य ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि आयोग की ओर से स्नातक स्तरीय में समूह ग समेत अन्य पदों के लिए विज्ञप्ति जारी की गयी थी। 4-5 दिसंबर 2021 को परीक्षा हुई और 7 अप्रैल को परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया। करीब डेढ़ लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी जिसके आधार पर 916 पदों के लिए अभ्यर्थियों का चयन हुआ। चयनित अभ्यर्थियों के चयन के बाद उनके सर्टिफिकेट का सत्यापन भी हो गया। इस मामले में पेपर लीक के बाद मुकदमा दर्ज हुआ और बाद में सभी नियुक्तियों को निरस्त कर दिया गया। याचिकाकर्ताओं के अनुसार उन्होंने मेहनत करके यह परीक्षा पास की लेकिन सरकार ने उनको बिना वजह ज्वाॅइनिंग नहीं दी। मामले में हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए सरकार और आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।