अदालत ने की दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले आरोपी की जमानत याचिका खारिज

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नैनीताल। जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र जोशी की अदालत ने दहेज व मारपीट के आरोपी अलीम पुत्र मोहम्मद खलील के निवासी आजाद नगर टंडोली टांडा बादली जिला रामपुर की जमानत की याचिका को खारिज कर दिया है।

शनिवार को डीजीसी फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने जमानत का विरोध करते हुए अदालत में तर्क रखा कि पहली अक्टूबर 2021 को तमन्ना जसारी पुत्री तस्लीम अंसारी ग्राम बच्चीपुर धमोला ने थाना कालाढूंगी में रिपोर्ट दर्ज कराई। रिपोर्टकर्ता के अनुसार उसकी शादी 16 नवंबर 2016 को अलीम के साथ हुई थी। शादी में पिता ने दान दहेज दिया था।

शादी के चंद माह बाद पति, सास अनीसा बेगम, ननद शाहिदा एवं देवर नेअतिरिक्त दहेज में दो लाख की मांग करते हुए उसके साथ मारपीट कर प्रताड़ित किया। जब शिकायत अपने पिता को बताई तो भविष्य में किसी प्रकार का दहेज एवं उत्पीड़न नहीं पति अलीम मारपीट की।

छह सितंबर 2017 को पति ने दोपहर के खाने में जहर दे दिया। हालत बिगड़ने पर पिता के कहने पर बुआ ने जिला अस्पताल रामपुर में भर्ती कराया। मेडिकल रिपोर्ट में जहर दिए जाने की पुष्टि हुई। जीवन निर्वहन करते हुए कोई शिकायत नहीं की गई, इसके बाद भी पति मारपीट करता रहा।


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