मेडिकल दाखिलों में उत्तराखंड की महिलाओं के लिए 30 प्रतिशत आरक्षण बहाल

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हाईकोर्ट ने उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश रद्द कर दिया था। इस वजह से सभी भर्तियों और नीट पीजी व नीट यूजी काउंसिलिंग से भी हटा दिया गया था। शासन के निर्देशानुसार अब मेडिकल दाखिलों में महिला आरक्षण का लाभ पहले की ही तरह मिलता रहेगा।

प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस, एमडी, एमएस, नर्सिंग, पैरामेडिकल कोर्स में दाखिलों में उत्तराखंड की महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण का लाभ मिलेगा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद नीट पीजी और नीट यूजी काउंसिलिंग से यह लाभ हटाया गया था लेकिन अब शासन ने विधिक राय लेने के बाद इसे बहाल कर दिया है। हर साल मेडिकल कॉलेजों के दाखिलों में उत्तराखंड महिलाओं को अलग से क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलता था। इस साल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड महिला क्षैतिज आरक्षण का शासनादेश रद्द कर दिया था। इस वजह से सभी भर्तियों और नीट पीजी व नीट यूजी काउंसिलिंग से भी हटा दिया गया था। संयुक्त सचिव अरविंद सिंह पांगती की ओर से निदेशक चिकित्सा शिक्षा को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि शासन स्तर पर न्याय विभाग से हाईकोर्ट का रोजगार के संबंध में आदेश आया था। लेकिन नीट पीजी, नीट यूजी की काउंसिलिंग रोजगार के बजाय एडमिशन से संबंधित है। लिहाजा, इसमें लाभ दिया जाएगा। एचएनबी मेडिकल विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. विजय जुयाल ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार मेडिकल दाखिलों में महिला आरक्षण का लाभ पहले की ही तरह मिलता रहेगा। उधर, बुधवार की देर रात नीट पीजी की काउंसिलिंग का सीट आवंटन किया गया, जिसमें उत्तराखंड महिला आरक्षण का लाभ दिया गया। नीट यूजी काउंसिलिंग में भी यह लाभ मिलेगा।


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