उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग पेपर लीक मामले में आरोपी राजेश कुमार चौहान की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर हाईकोर्ट ने सुनवाई की। सुनवाई के दौरान आरोपी ने अपनी पत्नी की तबीयत खराब होने और उसके इलाज के लिए जमानत की मांग की। जिसके बाद कोर्ट ने आरोपी को 7 दिनों की शॉर्ट टर्म जमानत दी है।
नैनीताल हाईकोर्ट ने UKSSSC पेपर लीक करने के आरोपी और लखनऊ की आरएमएस कंपनी के डायरेक्टर राजेश कुमार चौहान की अंतरिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद वेकेशनल जज न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की एकलपीठ ने उन्हें अपनी पत्नी के इलाज कराने के लिए 7 दिन की शॉर्ट टर्म जमानत दे दी है। बता दें कि यूकेएसएससी पेपर लीक मामले में आरोपी राजेश कुमार चौहान ने उच्च न्यायालय में अपनी पत्नी के इलाज के लिए शॉर्ट टर्म जमानत लेने के लिए प्रार्थना पत्र दाखिल किया था। कोर्ट ने राजेश के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए मानवता के आधार पर उन्हें पत्नी के इलाज के लिए शॉर्ट टर्म जमानत दी है। मामले के अनुसार चौहान पर आरोप है कि उन्होंने यूकेएसएसएससी के तहत होने वाले सचिवालय रक्षक और वीडियो भर्ती परीक्षा का पेपर लीक करवाया था। एसटीएफ टीम ने उन्हें 27 अगस्त 2022 को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। राजेश कुमार चौहान लखनऊ की आरएमएस प्रिंटिंग प्रेस के डायरेक्टर हैं और इसी प्रेस से उन्होंने पेपर लीक करवाया था। एसआईटी ने अन्य आरोपियों के साथ राजेश चौहान के खिलाफ आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471, 409 और 120 बी के तहत मुकदमा दर्ज किया था। तब से चौहान जेल में है। निचली अदालत ने उनकी जमानत याचिका दिसंबर में ही निरस्त कर दी।