Haridwar| 11 साल की बालिका के रेप दोषी की मिली फांसी की सज़ा, सहयोगी को 5 साल की जेल

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2 साल पहले हरिद्वार में 11 वर्षीय बच्ची के साथ हुए दर्दनाक दुष्कर्म और हत्या का इंसाफ शनिवार को उसे और उसके परिवार को मिल गया।

11 वर्षीय लड़की का अपहरण कर बलात्कार तथा हत्या के मामले में विशेष न्यायधीश पॉक्सो अंजलि नौलियाल ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है।

एक अन्य आरोपित को घटना में मदद और साक्ष्य छुपाने का दोषी पाते हुए 5 साल की कैद और ₹100000 जुर्माने की सजा सुनाई गई है। 

शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि तारीख 20 दिसंबर 2020 को बच्ची जब अपने घर की छत पर पतंग उड़ा रही थी तो राम तीरथ यादव नामक व्यक्ति पतंग दिलाने के बहाने उसे चोरी-छिपे अपने मामा के छत पर ले गया और वहां उसके साथ दुष्कर्म किया तथा उसके बाद गला रेतकर बच्चे की हत्या कर डाली। आरोपित पर कोर्ट ने ₹130000 की जुर्माना राशि भी लगाई है।


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