देहरादून। वाणिज्य कर विभाग ने मसूरी के राधा कृष्ण मंदिर सभागार में जीएसटी कैंप लगाकर लोगों को जीएसटी में पंजीकरण कराने के लिये जागरूक किया गया। इस दौरान वाणिज्य कर विभाग के सहायक कर आयुक्त कृष्णकांत पांडेय ने व्यापारियों को जीएसटी पंजीयन कराने के लिए जागरूक किया। उन्होंने बताया कि जीएसटी पंजीयन से पंजीकृत व्यापारियों को दस लाख रुपये का व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना का लाभ मिलेगा व पांच करोड़ रुपये तक के वार्षिक कारोबार सीमा तक के व्यापारियों के लिए तिमाही रिटर्न सुविधा उपलब्ध है। तथा एक दूसरे प्रदेश से माल लाने मे कोई दिक्कत नही होगी। केन्द्र सरकार व्यापारियों के हित को ध्यान मे रखते हुए पेंशन योजना का लाभ दिलाने के लिए भी प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि यह शिविर व्यापारियों को जीएसटी के प्रति जागरूक करने व पंजीकरण करने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस शिविर उद्देश्य अधिक से अधिक व्यापारियों का जीएसटी में पंजीकरण कराना है ताकि उसका लाभ उन्हें आने वाले समय में मिल सके। सर्विस टैक्स के वरिष्ठ अधिवक्ता मोहन पेटवाल ने कहा कि जीएसटी के दायरे में आयेगा वह पंजीकरण जरूर करवायेगा। उन्होंने कहा कि मसूरी जोन में करीब तीन हजार व्यापारी पंजीकृत है, लेकिन मसूरी में करीब तीन सौ व्यापारी पंजीकृत हैं और जीएसटी में व्यापारी पंजीकरण करवा रहे हैं उसका लाभ व्यापारियों को मिल रहा है और देश बेहतरी की ओर बढ रहा है।