रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी 2021 को चुनोती देने वाली याचिका पर हुई सुनवाई! हाईकोर्ट ने सरकार और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से चार सप्ताह में मांगा जवाब

Spread the love

उत्तराखण्ड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी 2021 को चुनोती देने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, केंद्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 4 सप्ताह बाद की तिथि नियत की है।
आपकों बता दे मातृसदन हरिद्वार ने जनहित याचिका दायर कर राज्य सरकार की रिवर ड्रेजिंग पॉलिसी 2021 को चुनोती दी है। जनहित याचिका में कहा गया है कि रिवर ड्रेजिंग पॉलसी की आड़ में राज्य सरकार नदियों से माइनिंग कर रही है। जिसकी वजह से नदियो में अवैध खनन को बढ़ावा मिल रहा है। रिवर ड्रेजिंग पॉलसी में यह व्यवस्था की गई है कि जिस नदी का ड्रेजिंग किया जाना है उसका पहले सर्वे किया जाएगा। कितना खनन किया जाएगा जिससे कि नदी का बहाव दुरस्त हो सके। खनन में जितना माल निकलेगा उसे नदी के किनारों में इक्कठा किया जाएगा। इस माल का परिवहन नही किया जाएगा। अगर सरकार इसका व्यवसायिक रूप से उपयोग करती है तो उसे पहले केंद्र सरकार की अनुमति ली जानी आवश्यक है। लेकिन सरकार रिवर ड्रेजिंग की आड़ में इसका व्यवसायिक उपयोग कर रही है। इसलिए इस पॉलसी पर रोक लगाई जाए। यह माननीय उच्च न्यायलय के पूर्व में दिए गए आदेश के विरुद्ध भी है।


Spread the love