Monday, March 27, 2023
No menu items!
Google search engine
Homeराष्ट्रीयमुझे मेरी “बीवी से बचाओ” जज साहेब, सोशल मीडिया वायरल हो रहा...

मुझे मेरी “बीवी से बचाओ” जज साहेब, सोशल मीडिया वायरल हो रहा वीडियो, जानिए क्या है पूरा मामला?

राजस्थान । राजस्थान के अलवर में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाले कैमिस्ट्री के टीचर ने ये सपने मे भी नहीं सोचा होगा कि जिस महिला से नौ साल पहले प्रेम विवाह किया था वह इतनी बदल जाएगी, क्रिकेट के बैट से छक्के छुड़ा देगी और डंडों से पीटेगी। उससे बचने के लिए पुलिस और कोर्ट के पास जाना होगा, प्रेम विवाह की ऐसी दुर्गति का वीडियो शायद ही आपने जीवन में कभी देखा होगा जैसा सीसीटीवी वीडियो अलवर से सामने आया है। उन्होंने कोर्ट में जाकर ये सीसी फुटेज दिखाए हैं और फिर पत्नी से सुरक्षा की मांग की है उनको सुरक्षा मुहैया भी कराई गई है।

राजस्थान के एक स्कूल प्रिंसिपल अजीत सिंह ने 7-8 साल पहले लव मैरिज की थी, शादी के बाद कुछ समय तक अजीत सिंह और पत्नी सुमन के बीच सब ठीक रहा धीरे-धीरे पत्नी सुमन का स्वभाव बदलने लगा और वो पति को मारने-पीटने लगी अब स्थिति यह है कि सुमन कभी बल्ले से तो कभी तवे से अपने पति को मारती है।

अजीत ने लंबे समय से प्रताड़ित होने के बाद घर में सीसीटीवी कैमरा लगवा दिया, अब प्रिंसिपल साहब की पिटाई करती हुई पत्नी का वीडियो वायरल हो गया है। पति ने इन्हीं फुटेज के आधार पर कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई और पत्नी के खिलाफ केस दर्ज करवाया है, पुलिस ने अब पति की सुरक्षा के लिए ऑर्डर जारी कर दिए हैं।

इस वीडियो को लेकर सोशल मीडिया में बहस छिड़ गई है कि अगर पति अपनी पत्नी से पिटता है तो हमारे देश में इसके लिए क्या कानून है? क्या ये घरेलू हिंसा नहीं है? आज जरूरत की खबर में एडवोकेट सचिन नायक से जानते हैं, पतियों के अधिकार आखिरकार क्या हैं?

सवाल:- पत्नी पति की पिटाई करती है तो क्या ये अपराध है?
जवाब:- बिल्कुल ये अपराध है चाहे पत्नी अपने पति की पिटाई करे या पति अपनी पत्नी की पिटाई करे। दोनों ही सूरत में ये अपराध है। एडवोकेट सचिन कहते हैं कि ज्यादातर पति अपनी पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करते हैं, ऐसे बहुत से केस में, जिसमें पतियों पर पत्नियां अत्याचार करती हैं।

सवाल:- अगर पति चाहे तो तलाक ले सकता है या नहीं?
जवाब:- बिल्कुल, प्रताड़ित पति हिंदू विवाह और भरण-पोषण अधिनियम की धारा 13 के तहत तलाक के लिए रिक्वेस्ट कर सकता है और कानूनन उसे तलाक मिल भी सकता है।

सवाल:- मजिस्ट्रेट की भूमिका इस तरह के मामले में क्या होगी?
जवाब:- पति ने जो सबूत पेश किए हैं, मजिस्ट्रेट उसकी अच्छे से जांच करेंगे, पति के स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाएगा अगर पति का कोई दोस्त, रिश्तेदार या पड़ोसी सबूत के तौर पर स्टेटमेंट देगा तो उसे भी रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टेटमेंट पर पति और वहां मौजूद दूसरे गवाहों को सिग्नेचर करने होंगे।

सवाल:- पति किन परिस्थितियों में पत्नी के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं?
जवाब:- अगर पत्नी दहेज प्रताड़ना के झूठे मामले में फंसाने की धमकी दे रही है या फिर आत्महत्या करने की बात कह रही है, तब भी पति 498। के तहत उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकता है।

अगर पत्नी के साथ रिलेशन ठीक नहीं चल रहा है तो ऐसे में हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 9 के तहत मुकदमा दर्ज करा सकते हैं, इसके अलावा पत्नी के खिलाफ फैमिली कोर्ट में भी लिखित शिकायत दर्ज करा सकते हैं, फैमिली कोर्ट में पति-पत्नी की काउंसलिंग की जाती है।

सम्बंधित खबरें
- Advertisment -spot_imgspot_img

ताजा खबरें